
कैमूर, 29 सितंबर। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर के तत्वावधान में मंगलवार को अधिवक्ता संघ, मोहनिया के परिसर में “मध्यस्थता अभियान 3.0 एवं स्थायी लोक अदालत” विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर के सचिव एवं अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मोहनिया ने उपस्थित अधिवक्ताओं को मध्यस्थता अभियान 3.0 तथा स्थायी लोक अदालत के उद्देश्य, कार्यप्रणाली और आम नागरिकों को मिलने वाले लाभों की जानकारी दी।बताया गया कि मध्यस्थता विवादों के वैकल्पिक समाधान का प्रभावी माध्यम है।
इसमें पक्षकार आपसी संवाद, सहमति और समझौते के आधार पर विवाद का समाधान कर सकते हैं। इससे समय और धन की बचत होने के साथ न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण में भी सहायता मिलती है।अधिवक्ताओं को बताया गया कि मध्यस्थता अभियान 3.0 का उद्देश्य अधिक से अधिक उपयुक्त मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारित करना है। इसके लिए अधिवक्ताओं से अपने स्तर से पक्षकारों को मध्यस्थता के लाभों की जानकारी देने और उपयुक्त मामलों में इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया गया।वहीं, स्थायी लोक अदालत के संबंध में बताया गया कि जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के समाधान के लिए यह एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक मंच है। इसके माध्यम से पात्र मामलों में सरल, सुलभ और कम खर्च में विवादों के समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है।जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने कहा कि अधिवक्तागण न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके सहयोग और सक्रिय सहभागिता से मध्यस्थता अभियान को व्यापक स्तर पर सफल बनाया जा सकता है तथा अधिक से अधिक पक्षकारों को विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मोहनिया ने भी मध्यस्थता एवं स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया और उपयोगिता की जानकारी दी। उन्होंने आम लोगों तक इन विधिक सेवाओं की जानकारी पहुंचाने में अधिवक्ताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला।कार्यक्रम में अधिवक्ता संघ, मोहनिया के अध्यक्ष एवं सचिव सहित संघ के पदाधिकारी, अधिवक्तागण एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। उपस्थित अधिवक्ताओं ने कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता करते हुए मध्यस्थता एवं स्थायी लोक अदालत से संबंधित जानकारी को उपयोगी बताया। साथ ही आम नागरिकों को इसके लाभों से अवगत कराने और पात्र पक्षकारों को उचित विधिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने में सहयोग का भरोसा दिलाया।जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर की ओर से बताया गया कि आम नागरिकों को सुलभ, सरल एवं त्वरित न्याय तथा वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यमों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में लगातार विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
( कैमुर से अफसार आलम की रिपोर्ट)
