डीईओ की अध्यक्षता में निजी स्कूल संचालकों को दिए गए सख्त निर्देश

निजी विद्यालयों के संचालन एवं शुल्क व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजितजिला पदाधिकारी महोदय कैमूर के निर्देशानुसार आज दिनांक 08 अप्रैल 2026 को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय परिसर में जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैमूर की अध्यक्षता में जिले के सभी प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों के निदेशक/प्राचार्यों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक की शुरुआत जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी निजी विद्यालय प्रतिनिधियों के स्वागत के साथ की गई। इस दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए विद्यालय संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।बैठक में अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति एवं नवीनीकरण तथा धारा 12(1)(C) के तहत कमजोर एवं अलाभकारी वर्ग के बच्चों के नामांकन एवं प्रतिपूर्ति व्यवस्था पर विशेष रूप से चर्चा की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन विद्यालयों द्वारा अब तक ज्ञानदीप पोर्टल पर Intake Capacity अपलोड नहीं की गई है, वे इसे 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करें।इसके अतिरिक्त बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि विद्यालयों द्वारा लिए जाने वाले प्रवेश शुल्क, पुनर्नामांकन शुल्क, विकास शुल्क, मासिक/वार्षिक शुल्क, पुस्तकें, पाठ्य सामग्री एवं पोशाक आदि की दरें विद्यालय स्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात ही निर्धारित की जाएँ तथा इसकी जानकारी विद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निजी विद्यालयों को निर्देशित किया कि सभी शुल्क एवं शैक्षणिक व्यवस्थाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि अभिभावकों एवं विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हो सके।बैठक में अपर आईडी निर्माण, यू-डायस अद्यतन सहित अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

( कैमुर से अफसार आलम की रीपोर्ट)

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