
भभुआ में बिना हेलमेट चालकों पर प्रशासन की सख्ती, 36 चालान काटे गएभभुआ शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सख्त रुख अपनाते हुए बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान परिवहन विभाग, कैमूर द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय सह जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष श्री नितिन कुमार सिंह के निर्देश पर संचालित किया गया।
अभियान के तहत शहर के प्रमुख चौक-चौराहों एवं व्यस्त मार्गों पर सघन वाहन जांच की गई। इस दौरान कुल 250 से अधिक दोपहिया वाहनों की जांच की गई, जिनमें 36 चालक बिना हेलमेट पाए गए। सभी नियम उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटते हुए जुर्माना वसूला गया।जांच के दौरान अधिकारियों द्वारा आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया।
चालकों को बताया गया कि हेलमेट पहनना न केवल कानूनी बाध्यता है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में जीवन रक्षा का सबसे प्रभावी साधन भी है। कई स्थानों पर रुकवाकर लोगों को हेलमेट के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।नियमों के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के तहत दोपहिया वाहन चलाते समय ISI मार्क वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य है। उल्लंघन की स्थिति में धारा 194(डी) के अंतर्गत ₹1000 का जुर्माना तथा बार-बार नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी की जा सकती है।
जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर ने बताया कि यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में भी इस प्रकार की सघन जांच अभियान जारी रहेगा।जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए हमेशा हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएं एवं सभी यातायात नियमों का पालन करें, ताकि सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
। ( कैमुर से अफसार आलम की रीपोर्ट)
