कैमुर में लु का असर 23 से 30 अप्रैल तक बदला संकुलों का समय

भीषण गर्मी को लेकर डीएम का बड़ा फैसला, 11:30 बजे के बाद स्कूलों में पढ़ाई पर रोक23 से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा आदेश, सभी सरकारी-निजी विद्यालय, आंगनबाड़ी और कोचिंग संस्थान शामिलकैमुर जिले में लगातार बढ़ते तापमान और मौसम विभाग द्वारा जारी हीटवेव (लू) के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है।

बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए जिला दण्डाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।जारी आदेश के अनुसार कैमूर जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा कोचिंग संस्थानों में पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जारी किया गया है।जिला दण्डाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि भीषण गर्मी और लू के कारण विशेष रूप से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है।सभी विद्यालय एवं संस्थान प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें तथा अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को नए समयानुसार पुनर्निर्धारित करें।

आदेश का उल्लंघन करने पर विधिसम्मत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।यह आदेश 23 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश 22 अप्रैल 2026 को जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ निर्गत किया गया है।प्रशासन के इस फैसले से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है, वहीं विद्यालय प्रबंधन अब नई समय-सारणी बनाने में जुट गया है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि भीषण गर्मी के दौरान इस प्रकार के कदम बच्चों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

( कैमुर से अफसार आलम की रिपोर्ट)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!