बाल श्रम पर कैमुर प्रशासन सख्त नियोजक पर दर्ज हुई प्राथमिकी

जिला धावा दल की छापेमारी में बाल श्रमिक विमुक्त नियोजक पर केस दर्जमोहनिया में जिला धावा दल की बड़ी कार्रवाई : बाल श्रमिक को कराया गया विमुक्त, नियोजक पर प्राथमिकी दर्जजिला पदाधिकारी महोदय के निदेशानुसार आज दिनांक 22 मई 2026 को श्रम संसाधन विभाग, कैमूर के तत्वावधान में श्रम अधीक्षक श्री चंदन कुमार द्वारा गठित जिला धावा दल के माध्यम से बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बाल श्रम रोकथाम एवं बाल श्रमिक विमुक्ति हेतु मोहनिया प्रखंड क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया।उक्त धावा दल का नेतृत्व मोहनिया प्रखंड के श्रम प्रवर्तन

पदाधिकारी श्री राजीव रंजन निखर द्वारा किया गया। अभियान के दौरान मोहनिया प्रखंड अंतर्गत विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण एवं छापेमारी की गई।छापेमारी के क्रम में एनएच-2 के दक्षिणी भाग स्थित देवकली के श्री राधा कृष्ण होटल में एक बाल श्रमिक कार्यरत पाया गया, जिसे तत्काल प्रभाव से विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक रोहतास जिला का निवासी बताया गया है। बाल श्रमिक को आवश्यक कार्रवाई उपरांत दादर स्थित बाल कल्याण समिति को सुपुर्द कर दिया गया। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान के नियोजक के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है।

ज्ञातव्य है कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य कराना तथा 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों से जोखिमपूर्ण कार्य कराना एक संज्ञेय अपराध है। इसके लिए 2 वर्ष तक के कारावास एवं ₹50,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है।इसके अतिरिक्त एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्येक विमुक्त बाल श्रमिक के मामले में ₹20,000 अतिरिक्त जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है। वहीं राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विमुक्त बाल श्रमिक को ₹3,000 की तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।इस विशेष धावा दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्री अजितेश कुमार तिवारी (दुर्गावती), श्री जय गोपाल नाथ सरकार (रामगढ़), आलिया आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र से श्री राकेश कुमार, बाल कल्याण समिति के सदस्य तथा पुलिस बल भी उपस्थित रहे।बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण हेतु जिला प्रशासन पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

( कैमुर से अफसार आलम की रिपोर्ट)

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